कोरिया छत्तीसगढ़ 6 मार्च 2022, आदिवासी समुदाय बाहुल्य यह जिला के अंतर्गत खडगवां स्थित ग्राम पंचायत बोड़ेमुड़ा में समाज के युवा नेतृत्व को गोंडवाना उदय समाचार ग्रुप के संपादक डॉ एल एस उदय द्वारा इस हल्के के बाहुल्य आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा व संवर्धन से जुड़े भारतीय संविधान के कई अहम अनुच्छेदों मे परिभाषित तथ्यों को जैसे 244(1) के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में लागू विधि कानून। 73 वां संविधान संशोधन, 1996 पेशा कानून,अनु 14 समता के अधिकार,1989 शोषण के विरुद्ध संरक्षण, 16(4) नौकरी जनसंख्या के अनुपात में, सहित भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 व 170 ख जैसे आदिवासियों के भूमी की प्रतिबंधित क्रय विक्रय नीति तथा 2006 की जनजाति कार्य मंत्रालय की राष्ट्रीय नीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में इन वर्गो के हितों की रक्षा को लेकर डॉ उदय ने समाज के युवाओं को कैडराईज मिटिंग लिया। तथा मिटिंग में आये युवाओं को समझाया। वहीं दूसरी ओर गोंडवाना साम्राज्य के कालखंड को लेकर विस्तार पूर्वक लिखित रुप से समझाया। और कहा कि हमें अब अपने इतिहास की ओर लौटना होगा। वहीं अपनी मातृभाषा और रीति रिवाजों तथा संस्कृति,परम्परा को संजोये रखने की जरुरत है। जिससे समाज को प्रेरणा मिल सके। तथा आज की पीढी अपने पूर्वजो की इतिहास को जान सके। ग्राम पंचायत बोड़ेमुड़ा में आयोजित इस एक दिवसीय कैडर मिटिंग में पूर्व जनपद पंचायत सदस्य विवन्स नेटी,सुनील कुमार आयाम, अनिल कोराम,राज कुमार कुसरो,धन सिंह पोरते, शिवलाल आयाम, बाबूलाल उदय, देव मानिक कोराम, कैलाश कुमार आयाम, राजकुमार आयाम, शाखाराम धुर्वे, सोमारसाय कोराम, राय सिंह अर्मो, प्रताप सिंह मराबी, अजय मराबी,जगतपाल नेटी,विश्राम सिंह कोराम, नारेद्र कुमार नेटी जिनका प्रमुख भुमिका रहा है। वहीं आगामी तिथी 13 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में इस कैडर मिटिंग आने का आव्हान किया गया है।